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कोलकाता रेप केस के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास, अदालत ने कहा- `मृत्युदंड नहीं दे सकते`

Updated on: 20 January, 2025 03:44 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य उनके गहरे दुख के बीच कुछ राहत प्रदान करना है.

फ़ाइल चित्र

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास की अगुआई में सियालदह सिविल एवं आपराधिक न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार एवं हत्या के लिए संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य उनके गहरे दुख के बीच कुछ राहत प्रदान करना है.

रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय के फैसले के बाद एक विस्तृत सुनवाई हुई जिसमें रॉय के बचाव पक्ष ने अपनी बेगुनाही का तर्क देते हुए दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. रॉय ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था. हालांकि, अदालत ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सबूत बहुत ज़्यादा हैं. जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मौत की सज़ा की मांग की थी, जज दास ने निर्धारित किया कि मामला "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" श्रेणी के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो भारतीय कानून के तहत मौत की सज़ा देने के लिए आवश्यक है. जज ने कहा, "अपराध जघन्य था, लेकिन इसके लिए मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती."


रॉय के बचाव पक्ष के वकील, जिन्होंने पुनर्वास की संभावना के लिए तर्क दिया, और पीड़ित के परिवार और सीबीआई, जिन्होंने अधिकतम सज़ा के लिए दबाव डाला, के बयानों सहित अंतिम बयानों की सुनवाई के बाद सज़ा सुनाई गई. रिपोर्ट के अनुसार एक मार्मिक क्षण में, पीड़ित के पिता ने सबसे कठोर सज़ा की अपनी मांग दोहराई, हालाँकि परिवार ने आजीवन कारावास और मुआवज़े के आदेश पर राहत व्यक्त की.


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही जांच में अपनी सरकार के पूर्ण सहयोग की बात कही थी, जिससे पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक बनर्जी ने कहा था, "हमने जांच में सहयोग किया है...हमने न्याय की मांग की थी लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय मिले."


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